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अंर्तजातीय़ विवाह प्रोत्साहन योजना: मध्यप्रदेश

इस योजना का शुभारंभ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मध्यप्रदेश सरकार ने किया है। इस योजना का उद्देश्य अंर्तजातीय़ विवाह को प्रोत्साहन करना है ।

पात्रता:

  • आवेदक मध्यप्रदेश राज्य का हो ।
  • आवेदक अनुसूचित जाति या जनजाति का हो ।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो ।

लाभ:

  • शादी के बाद रु 10 हजार की सहायता राशि दी जाएगी ।
  • विवाह प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

 नोडल एजेंसी:

  • उपायुक्त, आदिवासी विकास, कमरा नंबर 82, जबलपुर कलेक्ट्रेट, फोन: 0761-2625543 ।

अधिक जानकारी के लिए: यहाँ क्लिक करे 

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