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स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना: पंजाब

इस योजना का शुभारंभ पंजाब राज्य सार्वजनिक क्षेत्र, पंजाब सरकार द्वारा किया गया है । यह योजना पंजाब के सभी सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) एवं सभी सहकारी संस्थाओं में भी लागू होता है ।

उद्देश्य:

  •  मानव संसाधन का उचित उपयोग।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की प्रतिफल।

पात्रता:

  • सभी ऐसे लोग, जो सार्वजानिक क्षेत्र या सहकारी संस्थाओं में काम कर रहे हो।
  • कम से कम 5 साल से सेवा क्षेत्र में हो ।

लाभ:

  • सेवा के हर एक वर्ष पूरा होने पर 35 दिनों का वेतन।
  • कम से कम रु 25000 या 250 दिनों का वेतन(जो अधिक हो) ।
  • मुआवजा वेतन की राशि का 80% से अधिक नहीं होगी।

अधिक जानकारी के लिए: यहाँ क्लिक करे 

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