इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादक के परिवार स्वयं (पति/पत्नी) एवं दो बच्चें के लिए रु 1818.30 और एकल परिवार हेतु रु 1134.30 प्रति व्यक्ति वार्षिक प्रीमियम द्वारा बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
पात्रता:
- दुग्ध समिति पर दूध देने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्य पति/ पत्नी, दो आश्रित बच्चे ।
- दुग्ध संघो से सेवानिर्वित कर्मचारी या अधिकारी।
- आयु 3 माह- 65 वर्ष ।
लाभ:
- राजकीय चिकित्सालय /मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय एवं निजी चिकित्सालयों में दुग्ध उत्पादक सदस्यों की 24 घंटे से अधिक भर्ती के समय हुए खर्चे की भरपाई करना ।
- अस्पताल में भर्ती होने के 7 दिन पहले तथा छुट्टी होने के 15 दिनों बाद रु 1 लाख की वित्तीय सहायता।
नोडल एजेंसी : ज़िला दुग्ध समिति
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