राज्य में ऐसे निवासी जो भिक्षावृत्ति व अवांछित गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके बालकों को आवासीय एवं शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु ग्राम मण्डाना, जिला कोटा में आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है।
लाभान्वित वर्ग: भिक्षावृत्ति व अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालक
पात्रता:
- प्रमाणीकरण के लिए सम्बंधित ग्राम के सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक या राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक में से किसी एक के द्वारा एवं शहर में नगर पालिका, नगर निगम की ओर से अधिकृत अधिकारी, पटवारी, राजकीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी एवं तहसीलदार में से किसी एक के द्वारा होगा।
- प्रवेश से पूर्व की कक्षा राजकीय विद्यालय/ राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण की हो।
- कक्षा ६ में प्रवेश हेतु अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों से कक्षा ५ उत्तीर्ण विद्यार्थी भी प्रवेश हेतु प्राप्त होंगे।
आवेदन का तरीका:
- अभ्यार्थी निर्धारित प्रारूप में टंकित/ साइक्लोस्टाइल करवाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र के लिफाफे के दायें कोने पर भिक्षावृत्ति व अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालकों के लिए आवेदन आवश्यक रूप से लिखें।
आवेदन कहाँ किया जाये:
प्रधानाध्यापक, आवासीय विद्यालय , मण्डाना, कोटा
आवेदन के साथ औपचारिकताएं:
- उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका
- सक्षम अधिकारी से प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
संपर्क सूत्र:
राजस्थान रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीटूशन्स सोसाइटी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग), राजस्थान, जयपुर।