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बुनियादी ढांचा और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश नीति एक नजर में

उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने, एसएमई, एसएमई के रूप में राज्य भर में फैले हुए कुछ विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक उद्योगों का गृह है। बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए वर्ष 2012 में , राज्य सरकार ने अपने बुनियादी ढांचा और औद्योगिक निवेश नीति का शुभारंभ किया।

 

उद्देश्य:

  • राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 10% की वृद्धि के लक्ष्य के साथ 2% की वार्षिक औद्योगिक विकास दर पाना।
  • राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना।
  • सभी आर्थिक क्षेत्रों में उच्चतम निवेश के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर को आकर्षित करने के लिए राज्य भर में औद्योगिक और निवेश अनुकूल माहौल बनाना।
  • राज्य भर में कौशल और मानव संसाधनों की क्षमता में गुणात्मक वृद्धि करना।

 

पात्रता:

  • पूर्वी P, मध्य U.P और बुंदेलखंड में 5 करोड़ या उससे अधिक कुल पूंजी निवेश की नई औद्योगिक इकाइयां।
  • पश्चिमी P में 12.5 करोड़ रू. या उससे अधिक कुल पूंजी निवेश की नई औद्योगिक इकाइयां।
  • मौजूदा उत्पादन क्षमता का कम से कम 25% विस्तार करने वाली औद्योगिक इकाइयां।

 

इस नीति के तहत महत्वपूर्ण राजकोषीय प्रोत्साहन:

Investment Promotion Scheme-

  • इस योजना के तहत दिए गए ऋण की राशि उद्यम द्वारा वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) और सीएसटी (केंद्रीय बिक्री कर) के रूप में भुगतान की हुई राशि बराबर है। (उदाहरण के लिए यदि आपकी इकाई ने वैट और सीएसटी के रूप में 1 करोड़ रू. का भुगतान किया है तो आपको 1 करोड़ रू. का ऋण मिल सकता है।)
  • या, ऋण की राशि उद्यम द्वारा पहले वर्ष की गयी व्यापार/बिक्री की 10% के बराबर है। (अर्थात यदि आपके उद्यम ने 5 करोड़ रू. की बिक्री की है तो आप इसका 10% जो की 50 लाख रू. है, ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।)
  • इस योजना के तहत ऋण 10 साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है।

 

Capital Interest Subsidy Scheme-

  • पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में स्थापित नई औद्योगिक उद्यमों द्वारा संयंत्र और मशीनरी के लिए लिये गए ऋण के ब्याज की 5 साल की अवधि के लिए 5% प्रतिपूर्ति (अधिकतम 50 लाख प्रतिवर्ष)
  • पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में नयी टेक्सटाइल यूनिट द्वारा संयंत्र और मशीनरी के लिए लिये गए ऋण के ब्याज की 5 साल की अवधि के लिए 5% प्रतिपूर्ति (अधिकतम 50 लाख प्रतिवर्ष)

 

इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याज सब्सिडी योजना

  • वे औद्योगिक इकाइयां को जो अपने उपयोग के लिए सड़क, सीवर, जल निकासी, बिजली लाइन आदि के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करने को लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान कर रही हैं उनको 5 साल की अधिकतम अवधि के लिए 1 करोड़ प्रतिवर्ष की अधिकतम राशि के साथ 5% प्रतिपूर्ति।

 

औद्योगिक गुणवत्ता विकास सब्सिडी योजना

  • वे औद्योगिक एसोसिएशन और औद्योगिक इकाइयों के समूह जो परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रयोगशाला, उपकरण कमरे आदि की स्थापना के लिए लिये ऋण पर ब्याज का भुगतान कर रहे हैं उनको 5 साल की अधिकतम अवधि के लिए 1 करोड़ प्रतिवर्ष की अधिकतम राशि के साथ 5% प्रतिपूर्ति।

 

ईपीएफ प्रतिपूर्ति योजना

  • 100 से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने वाली सभी औद्योगिक इकाइयों को 3 साल के लिए ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) की 50% की प्रतिपूर्ति।

 

मेगा परियोजनाओं के लिए की पेशकश की सुविधाएं

  • इस पॉलिसी के तहत 200 करोड़ और 500 करोड़ रू. के बीच निवेश वाली मेगा परियोजनाओं को मामला-दर-मामला आधार पर विशेष रियायतें प्रदान की गयी हैं।
  • 500 करोड़ रू. से अधिक निवेश की मेगा परियोजनाओं को उपर्युक्त प्रोत्साहन के साथ-साथ अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान किये जाते हैं।

 

स्टाम्प ड्यूटी छूट

इन इकाइयों को 100% स्टांप शुल्क छूट दी जाती है-

  • नए आईटी, जैव तकनीक, बीपीओ, खाद्य प्रसंस्करण, फूड पार्क, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन इकाइयां।
  • निजी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाएं। (पीपीपी परियोजनाओं को छोड़कर)
  • पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में खरीद, पट्टे या अधिग्रहण के लिए सभी क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयां।
  • नई इकाइयों को सरकारी एजेंसियों से जमीन खरीदने पर स्टांप शुल्क पर 75% रियायत।
  • नई इकाइयों को निजी स्रोतों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने पर स्टांप शुल्क पर 50% रियायत।

स्टांप शुल्क में छूट के अलावा इकाइयों को प्रवेश कर और अन्य करों से भी छूट दी गई है साथ ही 5 साल के लिए मंडी शुल्क से भी छूट दी गई है।

 

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One comment

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