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गंभीर बीमारी के लिए वित्तीय सहायता : राजस्थान सरकार

इस योजना का प्रावधान श्रम विभाग, राजस्थान सरकार ने किया है। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को वितीय सहायता दी जाएगी, जो पैसे के अभाव में गंभीर बीमारियों का इलाज़ करवाने में असक्षम है ।

पात्रता:

  • कर्मचारी निर्माण कामगार बोर्ड के तहत पंजीकृत हो ।
  • सिर्फ चयनित अस्पतालों (कर्मचारी निर्माण कामगार बोर्ड)  में उपचार किया जाएगा।
  • कर्मचारी कम से कम दो दिनों के लिए रोगी के रूप में अस्पताल में भर्ती हो।

लाभ:

  • गंभीर बीमारी पर (1 लाख या कुल व्यय का 50 %; जो भी कम हो) तक की व्यय प्रतिपूर्ति ।

निम्नलिखित बीमारी:

कैंसर का उपचार और ऑपरेशन,  ट्यूमर,  मस्तिष्क संबंधी रोग ,  क्षय रोग,  हृदय रोग, लीवर से सम्बंधित रोग,  गुर्दा रोग,  मधुमेह और सिलिकोसिस।

आवेदन की समय सीमा:  अस्पताल से छुट्टी के एक वर्ष के भीतर ।

आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए: यहाँ क्लिक करे

अधिक जानकारी के लिए :यहाँ क्लिक करे

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