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अनुसूचित जाति छात्र उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना: हरियाणा

अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , हरियाणा सरकार के द्वारा सन् 2009-2010 में इस योजना का शुभारम्भ हुआ । इस योजना का शुभारंभ अनुसूचित जाति की लड़कियों के माता-पिता को प्रेरित करने एवं 10+2 परीक्षा पास करने के बाद भारी ड्रॉप आउट कम करने के लिए के लिए हुआ । इस योजना के तहत अनुसूचित जाति की लड़कियाँ , जो विज्ञान और वाणिज्य की छात्राएँ है, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ।

पात्रता:-  

  • आवेदक हरियाणा राज्य का हो ।
  • आवेदक अनुसूचित जाति का हो ।
  • माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय00 लाख से अधिक और 2.40 लाख तक हो ।
  • केवल वही छात्र इसके पात्र हैं , जो दूसरे योजनओ में लाभ नहीं उठा रहे हो ।

लाभ:-

अनुसूचित जाति के लड़कियों को 5000 से 14000  रूपये  तक छात्रवृत्ति  दी जायगी।

 

ग्रुप

 

Class

 

छात्रावासी

गैर – छात्रावासी
1 तकनीकी कोर्स (Technical/Professional courses) after 10+2. 7000 5000
2 वाणिज्य या विज्ञान में स्नातक स्तर की पढ़ाई 9000 7000
3 स्नातक में तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम 11000 9000
4 वाणिज्य / विज्ञान पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर 12000 10000

आवेदन करने के लिए : यहाँ क्लिक करे 

अधिक जानकारी के लिए : यहाँ क्लिक करे 

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