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ब्याज छूट योजना: राजस्थान

इस योजना का शुभारंभ RIICO, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है ।  ऋण लेने वालों को समय पर अपने ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू की गयी है।

 पात्रता:

  • नए कर्जदार जिसका खाता वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मानक खाते के रूप में वर्गीकृत हो, वैसे कर्जदारों को Graded Interest Rebate System (GIRS) के तहत सहायता प्रदान की जाएगी।
  • कर्ज़दार “उधारकर्ता प्रोत्साहन योजना” के तहत लाभ न उठा रहा हो ।

 लाभ:

वर्ष (त्रैमासिक,अप्रैल 15 से ) ब्याज (दस्तावेज समय पर भुगतान के लिए छूट प्रस्तावित अतिरिक्त ब्याज छूट
1 13.75 प्रचलित नीति के अनुसार:2% Nil
2 13.75 प्रचलित नीति के अनुसार:2% 0.25%
3 13.75 प्रचलित नीति के अनुसार:2% 0.25%
4 13.75 प्रचलित नीति के अनुसार:2% 0.50%

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