इस योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना के तहत पहली पीढ़ी के उद्यमियों को नयी परियोजना स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा ।
पात्रता:
- किसी भी क्षेत्र में तकनीकी / व्यावसायिक डिग्री हो ।
- परियोजना नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF) की ओर से मान्यता प्राप्त हो ।
- संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 साल का अनुभव हो ।
- प्रमोटर, जिसने पहले से ही रु 100 लाख से अधिक विनिर्माण में निवेश किया है , वो इसके पात्र नहीं होंगे ।
- कोई भी Project real estate का न हो ।
लाभ:
- रु 1000 लाख की अधिकतम term loan.
- ब्याज उचित दर पर ।
- भुगतान का समय अधिकतम 7-8 साल ।
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