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अनुसूचित जाति और डी- अधिसूचित जनजातियों के लिए आवास योजना

हरियाणा सरकार के “अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” ने अनुसूचित जाति और डी-अधिसूचित जनजाति के लिए आवास योजना का शुभारंभ किया।

पात्रता:

  • आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी हो और अनुसूचित जाति अथवा डी-अधिसूचित जनजाति से हो।
  • आवेदक BPL लिस्ट में पंजीकृत हो।
  • आवेदक का अपना कोई मकान न हो।
  • अगर आवेदक ग्रामीण क्षेत्र से हो तो उसके पास कम से कम 50 ग़ज ज़मीन हो और अगर आवेदक शहरी क्षेत्र से हो तो उसके पास कम से कम 35 ग़ज ज़मीन हो।

लाभ:

  • 50 हजार निर्माण कार्य के लिए और 35 हजार मरम्मत के लिए ।

नोडल एजेंसी:

  • ज़िला कल्याण कार्यालय ।

आवेदन के लिए : यहाँ क्लिक करे  

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